पुलिस ने कांडा और अरुणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), 506 (धमकी देने), 466 (कोर्ट रिकार्ड और लोक रजिस्टर की कूटरचना), 468 (जालसाजी), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी), 471 (नकली दस्तावेजों को असली के तौर पर प्रयोग करना), 120 बी (आपराधिक साजिश रचने), 201 (सबूत मिटाने), 34 (एक इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया अपराध) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।